भूमि विवाद हत्या मामले में छह को आजीवन कारावास,सजा पाए अभियुक्तों में पिता-पुत्र व दो सहोदर भाई भी
मोतिहारी। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद ने भूमि विवाद को लेकर हुई एक व्यक्ति की निर्मम हत्या मामले में नामजद छह व्यक्तियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को तेतीस हजार रूपए अर्थ दंड की सजा सुनाए है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सजा आदापुर थाना कांड संख्या 210/2021 के सत्रवाद संख्या 734/2022 में आदापुर थाना के बैरिया सिरसिया निवासी बीरेन्द्र सिंह के पुत्र कृष्ण मोहन सिंह, हेवांचल सिंह के पुत्र अनिल सिंह, अनिल सिंह के पुत्र राजीव सिंह व मनोज सिंह के पुत्र टुन्नू सिंह उर्फ चंदन सिंह है एवं सत्र वाद संख्या 709/2021 के नामजद अभियुक्त दो सहोदर भाई स्व. साधु सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह एवं सुरेंद्र सिंह को हुई है।

मामले में स्थानीय निवासी प्रमोद सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि 25 जुलाई 2021 की सुबह 10 बजे नामजद लोग घातक हथियार से लैश होकर उसके घरारी की जमीन पर कब्जा जमाने के लिए खूंटा गाड़ रहे थे। वे माना किया तो सभी लोग उसे बुरी तरह पिटाई करने लगे। बचाने आए उसके चाचा बृजकिशोर सिंह व भतीजा विवेक सिंह को नामजद लोग मारपीट करने लगे।
इसी बीच उसके चाचा बृजकिशोर सिंह को अभियुक्तों ने सिर पर खंती से मारा जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दो अलग अलग आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया। न्यायाधीश ने दोनों वादों को स्पीडी ट्रायल कर नामजद अभियुक्तों को धारा 147,148,307,302/भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए है।

