फ्रेंचाइजी के नाम पर 51 लाख की ठगी , पटना से आरोपी गिरफ्तार

फ्रेंचाइजी के नाम पर 51 लाख की ठगी , पटना से आरोपी गिरफ्तार
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रक्सौल। शहर के वार्ड नंबर-15 निवासी संजय कुमार ने पटना निवासी अर्जुन कुमार पर स्वीट्स, रेस्टोरेंट एवं बैंक्वेट व्यवसाय की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 51 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। मामले में रक्सौल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पटना से गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी थानाध्यक्ष रमेश कुमार महतो ने दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार किया गया है।

पीड़ित संजय कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि पटना निवासी अर्जुन कुमार ने अक्टूबर 2024 में रक्सौल में संपर्क कर अपनी कंपनी मेसर्स शान्ति लाल फूड्स वेंचर प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट फ्रेंचाइजी देने का प्रस्ताव दिया था। कंपनी के प्रधान कार्यालय का पता पटना के मीठापुर स्थित निमम कॉम्प्लेक्स बताया गया है। आवेदन के अनुसार अर्जुन कुमार स्वयं कंपनी के निदेशक, फाउंडर एवं सीईओ हैं। संजय कुमार के अनुसार, फ्रेंचाइजी के प्रस्ताव पर विश्वास करते हुए उन्होंने 23 अक्टूबर 2024 को कंपनी के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से 1.51 लाख रुपये भेजे। इसके बाद 19 दिसंबर 2024 को अर्जुन कुमार उनके रक्सौल स्थित निजी आवास पर पहुंचे और फ्रेंचाइजी व्यवसाय को लेकर दोनों के बीच लेटर ऑफ इंटेंट तैयार किया गया। इसी दौरान कथित तौर पर आठ लाख रुपये नकद की मांग की गई।

आवेदन के अनुसार, संजय कुमार ने रिश्तेदारों से राशि की व्यवस्था कर 8 लाख रुपये नकद दिए, जिसकी प्राप्ति लेटर ऑफ इंटेंट के पीछे लिखे जाने का दावा किया गया है। पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद फ्रेंचाइजी एवं निवेश शुल्क के नाम पर विभिन्न तिथियों में आरटीजीएस के माध्यम से कंपनी के खाते में कुल 29.01 लाख रुपये और भुगतान किए गए। इसके अतिरिक्त 13.99 लाख रुपये नकद देने का भी दावा आवेदन में किया गया है। इस प्रकार संजय कुमार के अनुसार अर्जुन कुमार एवं उनकी कंपनी को कुल 51 लाख रुपये का भुगतान किया गया। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि रकम लेने के बाद अर्जुन कुमार ने फ्रेंचाइजी व्यवसाय शुरू कराने में सहयोग नहीं किया।

बाद में दोनों पक्षों के बीच नया समझौता करने की बात हुई और 7 अप्रैल 2025 को पुराने लेटर ऑफ इंटेंट को रद्द कर 8 अप्रैल 2025 को नया समझौता तैयार किया गया। इसमें 51 लाख रुपये को यूनिट फ्रेंचाइजी शुल्क के रूप में दर्शाए जाने के साथ जीएसटी एवं अन्य शर्तों का उल्लेख होने की बात कही गई है। संजय कुमार ने बताया कि फ्रेंचाइजी शुरू होने की उम्मीद में उन्होंने रक्सौल में अतिरिक्त राशि खर्च कर कपड़े का व्यवसाय भी शुरू किया था, लेकिन कथित विवाद एवं फ्रेंचाइजी का काम शुरू नहीं होने के कारण उन्हें व्यवसाय बंद करना पड़ा। आवेदन में उन्होंने इससे लाखों रुपये की अतिरिक्त क्षति होने का भी आरोप लगाया है।

बाद में संपर्क करने पर 11 जुलाई 2025 को स्टाम्प पेपर पर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट रद्द करने का समझौता हुआ। आरोप है कि अर्जुन कुमार ने पांच अलग-अलग तिथियों में 20 जुलाई 2025 से 7 नवंबर 2025 के बीच 51 लाख रुपये लौटाने का लिखित आश्वासन दिया था। पीड़ित के अनुसार, इसके बाद उन्हें विभिन्न किस्तों में आरटीजीएस के माध्यम से केवल 5.25 लाख रुपये ही वापस किए गए, जबकि 45.75 लाख रुपये अब भी बकाया हैं। संजय कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में अर्जुन कुमार एवं उनकी कंपनी पर फ्रेंचाइजी और बड़े लाभ का प्रलोभन देकर रकम लेने तथा बाद में राशि वापस नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस घटना से उनके परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और परिवार के सामने गंभीर आर्थिक एवं मानसिक परेशानी उत्पन्न हो गई।

पुलिस ने मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, मामले से जुड़े तथ्यों, लेन-देन और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

anand prakash

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