भारत-नेपाल के रक्सौल बार्डर पर सोमालिया का नागरिक गिरफ्तार,वीजा में छेड़छाड़ कर रह रहा था भारत में

भारत-नेपाल के रक्सौल बार्डर पर सोमालिया का नागरिक गिरफ्तार,वीजा में छेड़छाड़ कर रह रहा था भारत में
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रक्सौल। भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और आब्रजन (इमिग्रेशन) विभाग की संयुक्त कार्रवाई में एक सोमालियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया। वह बिना वैध इमिग्रेशन क्लीयरेंस के नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था।

अधिकारियो के अनुसार जांच में खुलासा हुआ कि वह मेडिकल वीजा पर भारत आया था और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर अवैध रूप से भारत में रह रहा था।गिरफ्तार विदेशी नागरिक की पहचान सोमाली रिपब्लिक निवासी महमेद अहमद फराह खदरा गेडी मोहामूद के रूप में हुई है।

बताया गया कि वह पिछले कुछ समय से हैदराबाद के टोली चौकी क्षेत्र में अपने अन्य सोमालियाई साथियों के साथ रह रहा था।शुक्रवार को एसएसबी की टीम ने संदेह के आधार पर उसे मैत्री पुल पर रोका और जांच की। रक्सौल एसडीपीओ मनीष आनंद ने बताया कि एसएसबी की बीआईटी टीम ने मैत्री पुल के रास्ते भारत से नेपाल जाने के दौरान उक्त विदेशी नागरिक को संदेह के आधार पर रोका।उसके हाव-भाव संदिग्ध लगने पर जांच शुरू की तो पता चला कि वह 3 दिसंबर 2025 को मेडिकल वीजा पर मुंबई एयरपोर्ट के जरिए भारत आया था।

उसका भारतीय मेडिकल वीजा 29 जनवरी 2026 को समाप्त हो चुका था, बावजूद इसके वह भारत में अवैध रूप से रह रहा था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी ने वीजा की वैधता तिथि में बदलाव करने का प्रयास किया था। यूएनएचसीआर कार्ड के सहारे रहने की कोशिश कर रहा था। इमिग्रेशन अधिकारियों के अनुसार आरोपी भारत में यूएनएचसीआर कार्ड बनवाकर रह रहा था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भारतीय कानून के तहत वीजा और आव्रजन संबंधी मामलों में यूएनएचसीआर कार्ड को वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

पकड़े गए सोमालियाई नागरिक के पास सोमाली रिपब्लिक का पासपोर्ट संख्या P01766256 बरामद हुआ, जिसकी वैधता 20 अक्टूबर 2025 से 19 अक्टूबर 2030 तक है। वहीं मेडिकल वीजा संख्या VN2207454 की वैधता 30 अक्टूबर 2025 से 29 जनवरी 2026 तक थी।

इमिग्रेशन विभाग ने आरोपी को अग्रेतर कार्रवाई के लिए हरैया थाना पुलिस को सौंप दिया है। इस मामले में हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान ने बताया कि मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं तथा इमिग्रेशन एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

anand prakash

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