निजी स्कूलो पर प्रशासन का शिकंजा,त्रिसदस्यीय टीम का गठन

निजी स्कूलो पर प्रशासन का शिकंजा,त्रिसदस्यीय टीम का गठन
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-अनावश्यक शुल्क वसूली, जबरन खरीदारी सहित अन्य शिकायतो पर संबंधित विद्यालयों पर कानून संवंत कार्रवाई  के आदेश
पूर्वी चंपारण। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त, मुजफ्फरपुर के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2019 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के प्रति प्रतिबद्ध है। निर्धारित अधिनियम के अंतर्गत कोई भी निजी विद्यालय पूर्व वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृद्धि नहीं कर सकेगा। विद्यालय द्वारा किसी विशेष दुकान से किताब, ड्रेस या अन्य सामग्री खरीदने की बाध्यता डालना दंडनीय अपराध माना जायेगा।

जिलाधिकारी ने इसके अनुपालन के लिए  एक त्रिसदस्यीय अनुशासन एवं शिकायत समिति का गठन किया  है, जिसमें अपर जिलादंडाधिकारी लोक शिकायत निवारण अधिनियम, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को शामिल किया गया हैं। जिले के सभी 6 अनुमंडल कार्यालयों एवं जिला शिक्षा कार्यालय को शिकायत केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है।

अभिभावक अपनी लिखित शिकायत साक्ष्य के साथ इनमें से किसी भी कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत कर जांच के बाद विधि संवंत कार्रवाई की जायेगी।

जिला प्रशासन ने समस्त अभिभावकों एवं नागरिकों से आग्रह है कि यदि कोई निजी विद्यालय निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क वसूल रहा है या अभिभावकों पर किसी प्रकार का अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वे अपने निकटतम अनुमंडल कार्यालय अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं। जिला प्रशासन द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

anand prakash

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