जाली नोट बरामदगी मामले में एक को दस वर्षों का कठोर कारावास 

जाली नोट बरामदगी मामले में एक को दस वर्षों का कठोर कारावास 
Facebook WhatsApp

मोतिहारी। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद ने जाली नोट बरामदगी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाए है। अर्थ दंड नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सजा दरपा थाना के तिनकोनी निवासी स्व. कैलाश महतो के पुत्र साहेब कुमार को हुई। मामले में एसएसबी कमांडर चंदन कुमार ने घोड़ासहन (दरपा) थाना कांड संख्या 526/2023 दर्ज कराया था।

जिसमें कहा था कि 12 सितंबर 2023 को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से जाली नोट लेकर एक व्यक्ति भारत में प्रवेश कर रहा है। सूचना के आलोक में 5.30 बजे पिपरा गांव के पास एक संदेहास्पद व्यक्ति को हिरासत में लेकर जांच किया गया तो उसके पास से एक ही सीरियल के दो सौ रुपए का 49 व एक सौ रुपए का 3 पीस जाली नोट बरामद हुआ।

वाद विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने छह गवाहों को न्यायालय में गवाही कराई। न्यायाधीश ने धारा 489ए,489बी एवं 489 सी भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।

anand prakash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

चोरी करने से बेहतर है खुद की कंटेंट बनाओ! You cannot copy content of this page