शस्त्र बरामदगी मामले में दो को दो-दो वर्षों की सजा
मोतिहारी। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रक्सौल श्रीमती नेहा नैयर ने शस्त्र बरामदगी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो सहोदर भाइयों को दो-दो वर्षों की कारावास सहित दस दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाए है।अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा रामगढ़वा थाना के मुर्गिया टोला निवासी शेख अमीरुल्लाह के पुत्र वाजुल हक व रेयाजुल हक को हुई। मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने रामगढ़वा थाना कांड संख्या 48/2018 दर्ज कराते हुए दोनों को नामजद किया था, जिसमें कहा था कि 23 मार्च 2018 को गुप्त सूचना मिली कि नामजद लोगों के घर पर कुछ अवांछित लोग इक्कठा होकर अपराध की योजना बना रहे हैं। सूचना के आलोक में वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार रात्रि 12.30 बजे नामजद अभियुक्तों के घर छापेमारी की गई। जहां से जांच के दौरान एक बारह बोर का गन, तीन देशी कट्टा, आठ जिंदा व छह मिस फायर कारतूस बरामद की गई। वाद संख्या 1257/2024 विचारण के दौरान अभियोजन पदाधिकारी अभिजीत वत्स व सर्वेश तिवारी ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने धारा 25(प) बी (ए),26 एवं 35 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए गए।

