गांजा तस्करी मामले में एक को 12 वर्षों का सश्रम कारावास

गांजा तस्करी मामले में एक को 12 वर्षों का सश्रम कारावास
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पूर्वी चंपारण।एनडीपीएस न्यायालय-2 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए एक अभियुक्त को बारह वर्षों का कठोर कारावास एवं दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए है। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा बंजरिया थाना के मोखलिसपुर निवासी इस्माइल मियां के पुत्र शेख कलामुद्दीन को हुई। मामले में बंजरिया थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष चंद्रभूषण झा ने तुरकौलिया ( बंजरिया) थाना कांड संख्या – 673/2023 दर्ज कराया था।

जिसमें कहा था कि 10 जून 2023 की रात्रि करीब 8.30 बजे गुप्त सूचना के आधार पर नामजद अभियुक्त के घर छापेमारी की गई। जहां से जांच के दौरान 60 किलो प्रतिबंधित गांजा पकड़ा गया। एनडीपीएस वाद संख्या 673/2024 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने धारा 20(बी)ii (सी) एवं 23(सी) एनडीपीएस में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए है, कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी।

anand prakash

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