चेक बाउंस के मुकदमों के लिए 18 जुलाई 2026 को लगेगी विशेष लोक अदालत

चेक बाउंस के मुकदमों के लिए 18 जुलाई 2026 को लगेगी विशेष लोक अदालत
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-“समझौते से मिलेगा त्वरित समाधान, 2066 मामलों के निस्तारण की तैयारी”
मोतिहारी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्वी चंपारण अभिषेक कुमार दास की अध्यक्षता में बुधवार को विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर सभी न्यायिक दंडाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य परक्राम्य लिखत अधिनियम (138 एनआई. एक्ट) से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं सौहार्दपूर्ण निष्पादन के लिए आवश्यक तैयारियों की समीक्षा को लेकर आयोजित था।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, के सचिव नितिन त्रिपाठी एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पुनीत कुमार तिवारी भी मौजूद थे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि विशेष लोक अदालत को अधिकतम सफल बनाने के लिए पक्षकारों को प्रेरित कर आपसी समझौते के माध्यम से मामलों के त्वरित निस्तारण का प्रयास किया जा सके। उन्होने बताया कि जिले में 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित कुल 2066 मामलों की पहचान की गई है। इन मामलों में पक्षकारों को सुनियोजित एवं व्यवस्थित तरीके से नोटिस भेजे जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा विशेष लोक अदालत के माध्यम से संभव हो सके।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार नितिन त्रिपाठी ने बताया कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण का एक प्रभावी मंच है, जहां पक्षकारों को सुलभ, त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण न्याय प्राप्त होता है। उन्होंने सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का समाधान आपसी सहमति से कराएं। बैठक में विशेष लोक अदालत के आयोजन से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं, नोटिस तामिला, पक्षकारों की उपस्थिति तथा मामलों के प्रभावी निष्पादन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

anand prakash

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