तीन चरणों में होगी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा
-प्रथम चरण 14 एवं 15 अप्रैल को, द्वितीय चरण 17 एवं 18 अप्रैल जबकि तृतीय चरण 20 एवं 21 अप्रैल को निर्धारित
-जिला अंतर्गत कुल 24 परीक्षा केंद्रों पर 15864 परीक्षार्थी होंगे शामिल
मोतिहारी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में जिलाधिकारी ने बताया है कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा तीन चरणों में होगी। जिला अंतर्गत कुल 24 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाले परीक्षा में 15864 परीक्षार्थी भाग लेंगे।
स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर समाहरणालय स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद भवन के सभागार में परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त केंद्र अधीक्षक, दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की संयुक्त ब्रीफिंग जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में की गई।
जिसमें अपर समाहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बताया गया कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा जिला में तीन चरणों में संपन्न होगी।

जिसका पहला चरण 14 एवं 15 अप्रैल को, दूसरा चरण 17 एवं 18 अप्रैल को तथा तीसरा चरण 20 एवं 21 अप्रैल को संपन्न होगी। प्रथम चरण अंतर्गत 14 अप्रैल की परीक्षा दो पाली में एवं 15 अप्रैल की परीक्षा एक पाली में संपन्न होगी, द्वितीय चरण अंतर्गत 17 अप्रैल की परीक्षा दो पाली में एवं 18 अप्रैल की परीक्षा एक पाली में तथा तृतीय चरण अंतर्गत की 20 अप्रैल परीक्षा दो पाली में तथा 21 अप्रैल की परीक्षा एक पाली में संपन्न होगी।
तीनों चरण अंतर्गत प्रथम पाली की परीक्षा 10:00 बजे से 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक ली जाएगी। प्रथम पाली की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 8:00 बजे से 9:00 बजे तक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। द्वितीय पाली के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश 01:00 बजे से 01:30 तक कराई जाएगी। अभ्यर्थीयों के प्रवेश द्वार पर सघन जांच के साथ अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर छपे क्यूआर कोड की स्कैनिंग करते हुए फोटो एवं पहचान पत्र के साथ मिलान के बाद परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
सभी वीक्षक सहित दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी समय से पूर्वाहन 07:00 बजे तक आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी में प्रतिनियुक्त कर्मी/पदाधिकारी/दंडाधिकारी को अपने पास मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को रखने की अनुमति नहीं होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत संपूर्ण परीक्षा अवधि तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा एवं जैमर लगाने का निर्देश दिया गया है। सभी परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लिया जाएगा। जबकि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो दूरभाष संख्या 06252-242418 पर परीक्षा के दिन कार्यरत रहेगा। मौके पर वरीय उप समाहर्ता अमरेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी ढाका,शिक्षा विभाग के पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

