खुले में मांस बिक्री करने वाले दुकानदारों को नगर परिषद ने थमाया नोटिस
रक्सौल। राज्य सरकार की सख्ती के बाद बिहार में मांस मछली की बिक्री को लेकर जारी नई गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर नगर परिषद रक्सौल की टीम लगातार काम कर रही है।
नगर विकास एवं आवास विभाग से मिले निर्देश के आलोक में नगर कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. मनीष कुमार के नेतृत्व की टीम ने शहर के अंदर संचालित मांस-मछली के दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। जारी किए गए नोटिस के आलोक में विभाग के द्वारा तय किए गए नियम के आलोक में संचालित नहीं होने वाले दुकानों को बंद कराने की कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।
इस क्रम में रक्सौल नगर परिषद क्षेत्र में चिन्हित किए गए सात दुकानदारों को नगर परिषद के द्वारा नोटिस दिया गया है। जिसमें शामा मुरादाबादी चिकेन, क्यामुदिन कुरैसी, हस्मुदिन कुरैसी, नौसाद आलम, फारूक आजम, मो. शमीम कुरैसी व राजू पॉल्ट्री फॉर्म के संचालक शामिल है।
कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि कई स्थानों पर दुकानें बिना लाइसेंस संचालित हो रही हैं या लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है, जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के विरुद्ध है।

