62 किलो गांजा बरामदगी मामले में तीन को 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास

62 किलो गांजा बरामदगी मामले में तीन को 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास
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पूर्वी चंपारण।अनन्य स्वापक एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) न्यायालय द्वितीय के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने गांजा तस्करी के मामले में नामजद तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को पंद्रह-पंद्रह वर्षों का सश्रम कारावास एवं दो-दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाए है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सजा पाने वालों में पलनवा थाना क्षेत्र के बबूइया परसौना निवासी हीरामन गद्दी तथा पश्चिमी चंपारण जिले के कंगली थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया थाना के सगाहा निवासी बिजली हजारा एवं कमलेश साह शामिल हैं।

मामला डुमरियाघाट थाना मे दर्ज मामले से संबंधित है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वाहन जांच के दौरान डुमरिया घाट पुल एनएच-27 के समीप एक कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में पुलिस ने कार से 62.290 किलोग्राम गांजा बरामद किया और तीनों नामजद अभियुक्तों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया।

वाद विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने न्यायालय में सात गवाहों को प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाए है।

anand prakash

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