जमीन बिक्री से संबंधित खबर को जिला प्रशासन ने भ्रामक बताया

जमीन बिक्री से संबंधित खबर को जिला प्रशासन ने भ्रामक बताया
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मोतिहारी। जिला प्रशासन ने भ्रामक खबर फैलाये जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी के हवाले से बताया गया है कि  दुर्भावनापूर्ण से ग्रसित होकर जिला प्रशासन द्वारा भूमि की बिक्री करने का आदेश दिये जाने की बात बतायी गई है।  जिला प्रशासन पर जमीन बेंचने की बात भी कही गई है। इस आशय की खबरों का बार-बार दुष्प्रचार किया जा रहा है।  

विदित है कि किसी भी विधि, अधिनियम अथवा प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी पदाधिकारी भूमि के क्रय अथवा विक्रय का आदेश देने के लिए अधिकृत नहीं है। जिला प्रशासन केवल सरकारी भूमि को रोक सूची में डाल सकता है। इसके अतिरिक्त वैसी भूमि जो अधिग्रहण/भू-हदबंदी/स्वत्ववाद के अंतर्गत आती है उन्हें ही रोक सूची में डाले जाने की अनुमति है। उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन भी जिला प्रशासन के द्वारा किया जाना अनिवार्य है। प्रशासन भ्रामक एवं तथ्यहीन खबरों को चिन्हित करते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधि-सम्मत कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।

anand prakash

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