ओम साईं इंटर प्राइजेज की सेवा में त्रुटि, उपभोक्ता आयोग ने 47 हजार रुपए क्षतिपूर्ति का दिया आदेश

ओम साईं इंटर प्राइजेज की सेवा में त्रुटि, उपभोक्ता आयोग ने 47 हजार रुपए क्षतिपूर्ति का दिया आदेश
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मोतिहारी। शहर के पंच मंदिर रोड़ स्थित प्रोपराइटर मनीष चंद्र, ओम साईं इंटर प्राइजेज के सेवा में त्रुटि पाते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी को 47000 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश सुनाए। मामले में शहर के बेलीसराय पोखरा निवासी रविभूषण तिवारी ने आयोग में परिवाद लाया था।

जिसमें कहा था कि वे विपक्षी के दुकान से 27 फरवरी 2016 को 40 इंच का एलईडी टीवी 37000 रूपये में खरीद किया। गारंटी अवधि में उक्त एलईडी खराब हो गया। विपक्षी ने परिवादी के एलईडी को बनाने की जवाबदेही नहीं समझी।

आयोग के अध्यक्ष गिरीश मिश्रा व सदस्य संजीव कुमार ने परिवाद विचारण के बाद विपक्षी के सेवा में त्रुटि पाते हुए एलईडी की कीमत 37000 हजार रूपये व शारीरिक मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के लिए संयुक्त रूप से 10 हजार रूपये दो माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिए। साथ ही भुगतान की तिथि तक 7% ब्याज देने का भी आदेश दिए।

anand prakash

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