बंदियों को उनके अधिकार एवं उपलब्ध विधिक सहायता के प्रति किया गया जागरूक
मोतिहारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मोतिहारी के तत्वावधान में रविवार को केंद्रीय कारा, मोतिहारी में प्ली बार्गेनिंग एवं अपराध के समझौता विषय पर एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता मोनिबाला सिंह एवं पैरालीगल वॉलेंटियर रमाकांत ने बंदियों को प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया, उसके लाभ एवं इसके माध्यम से शीघ्र न्याय प्राप्त करने के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होने बताया कि किन-किन अपराधों में समझौता संभव है। फलस्वरूप इसके कानूनी प्रावधानों को भी सरल एवं स्पष्ट भाषा में समझाया। कार्यक्रम के दौरान लगभग 100 बंदी उपस्थित थे।
इस अवसर पर कारा के अमूमन सभी पदाधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रमों को बंदियों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस प्रकार के विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बंदियों को उनके अधिकारों एवं उपलब्ध विधिक सहायता के प्रति जागरूक किया जाता है, जिससे वे न्यायिक प्रक्रिया का लाभ प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकें।

