वैष्णवी डिजिटल सिस्टम की सेवा में त्रुटि पर उपभोक्ता आयोग ने क्षतिपूर्ति का दिया आदेश

वैष्णवी डिजिटल सिस्टम की सेवा में त्रुटि पर उपभोक्ता आयोग ने क्षतिपूर्ति का दिया आदेश
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मोतिहारी। जिला उपभोक्ता आयोग ने वैष्णवी डिजिटल सिस्टम 1/519 सेक्टर 1, प्रो. योगेश कुमार तिवारी , कुर्सी रोड, जानकी पुरम लखनऊ यूपी- 226021 को सेवा में त्रुटि पाते हुए 407899 रूपए मूल राशि सहित 20000 रूपए मुकदमा खर्च एवं मानसिक शारीरिक क्षति के रूप में राशि दो माह के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश के तिथि से भुगतान के तिथि तक 7% ब्याज देने का भी आदेश दिया।

मामले में संतोष प्रिंटिंग फ्लैक्स के प्रोपराइटर संतोष कुमार पासवान पिता तपेश्वर पासवान ग्राम चोरमा,थाना पकड़ीदयाल, पूर्वी चंपारण ने फोरम में विपक्षी के विरुद्ध परिवाद दायर किया था। जिसमें कहा था कि डिजिटल प्रिंटिंग मशीन के लिए 755999 रुपए अदा किया था। परंतु विपक्षी द्वारा सिर्फ इंक जेड प्रिंटर जिसकी कीमत 348100 रुपए थी, सप्लाई किया गया।

काफी समय बीतने के बाद भी डिजिटल प्रिंटिंग मशीन नहीं सप्लाई किया गया। विपक्षी को न्यायालय से नोटिस देने के बाद भी उपरोक्त वाद में विपक्षी हाजिर नहीं हुआ। अंततः एक पक्षीय सुनवाई के बाद फोरम के अध्यक्ष गिरीश मिश्रा व सचिव संजीव कुमार की पीठ ने उक्त निर्णय पारित किए।

anand prakash

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