जी राम-जी अधिनियम-2025 पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
-जी – राम – जी में अब मिलेगा 125 दिन काम , समय पर मजदूरी नहीं मिलने पर मिलेगा मुआवजा
कोटवा। प्रखंड कार्यालय में सोमवार को जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों के लिए विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण वीबी-जी राम-जी अधिनियम, 2025 विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण की अध्यक्षता प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने की।
प्रशिक्षण के दौरान अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। श्री त्रिपाठी ने बताया कि नए अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने का प्रावधान है। साथ ही ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड, कार्यों के चयन, योजना निर्माण, पारदर्शिता, सामाजिक अंकेक्षण, मजदूरी भुगतान, बेरोजगारी भत्ता तथा पंचायतों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई।
पीओ ने कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों को अधिनियम के प्रावधानों से पूरी तरह अवगत कराना है, ताकि विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत वर्तमान में संचालित सभी कार्य पूर्ववत जारी रहेंगे तथा नए अधिनियम के प्रभावी होने के बाद इसके अनुरूप नई योजनाएं संचालित की जाएंगी।
प्रशिक्षण में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों को अधिनियम से संबंधित दिशा-निर्देशों, रोजगार गारंटी कार्ड की प्रक्रिया, ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारियों तथा ग्रामीण विकास की नई कार्ययोजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। वही अब मजदूरी मिलने में विलंब होने पर मजदूरी के साथ साथ मुआवजा भी देय होगा। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर सभी डाउट्स को दूर किया गया।

