जन वितरण प्रणाली विक्रेता के ई-पॉस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया करें पूर्ण:एसडीओ
– अरेराज अनुमंडल स्तरीय अनु श्रवण समिति की बैठक में लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश
मोतिहारी। अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज की अध्यक्षता में अनुमंडलीय सभागार, अरेराज में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण) की मासिक बैठक आयोजित की गई। जिसमें सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सभी सहायक प्रबंधक टीपीडीएस गोदाम तथा समिति सदस्यगण उपस्थित थे।
इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की निर्धारित मात्रा की विस्तृत जानकारी दी। सदस्यों को बताया गया कि पी.एच.एच. राशन कार्डधारियों को प्रति सदस्य 02 किलोग्राम गेहूं एवं 03 किलोग्राम चावल तथा अंत्योदय राशन कार्डधारियों को प्रति परिवार 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल देने का प्रावधान है।
जबकि क्षेत्र में संचालित खाद्यान्न वितरण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए सदस्यों से फीडबैक प्राप्त किया गया। वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं जनोन्मुख बनाने के लिए सदस्यों से अपने-अपने क्षेत्रों में लाभुकों को जागरूक करने का अनुरोध किया गया। सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि मई माह के खाद्यान्न का वितरण जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से किया जा रहा है। तथा अबतक अनुमंडल में कुल राशन कार्डों के सापेक्ष 88.50 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित है।
अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें कि सभी शेष लाभार्थी निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व खाद्यान्न प्राप्त कर लें। राशन कार्ड निर्गमन एवं संशोधन से संबंधित नई व्यवस्था स्मार्ट पीडीएस पोर्टल को राज्य स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। नई व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू होने तक वर्तमान में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से राशन कार्ड आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के शीघ्र ही लाइव होने की संभावना व्यक्त की गई। तब तक राशन कार्ड निर्माण, संशोधन अथवा अन्य संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु आमजन अपने संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में संचालित ऑनलाइन आरसीएमएस पोर्टल पर प्राप्त सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानकों के अनुरूप प्राप्त आवेदनों की जांच कर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें तथा केवल पात्र परिवारों के आवेदन को ही राशन कार्ड निर्गमन हेतु अनुशंसित करें। साथ ही, क्षेत्र भ्रमण के दौरान चिन्हित पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने एवं अपात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड निरस्तीकरण के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
जबकि सदस्यों को यह भी जानकारी दी गई कि राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों का ई-केवाईसी कराया जाना अनिवार्य है। लाभुक अपने निकटतम जन वितरण प्रणाली विक्रेता के ई-पॉस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करा सकते हैं। विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में लाभुकों को राशन संबंधी लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।
बैठक के दौरान अरेराज अनुमंडल अंतर्गत एलपीजी वितरकों के पास घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता की समीक्षा भी की गई। साथ ही विवाह, उपनयन, श्राद्ध आदि अवसरों हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों से संबंधित प्रावधानों एवं नियमों की जानकारी भी सभी माननीय सदस्यों को दी गई।

