लोक अदालत आज, जिला मुख्यालय मोतिहारी में दो अलग-अलग जगह पर लगेगी अदालत : सचिव 

लोक अदालत आज, जिला मुख्यालय मोतिहारी में दो अलग-अलग जगह पर लगेगी अदालत : सचिव 
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-वाहन चालक जुर्माना राशि का 50% उठा सकेंगे लाभ 

मोतिहारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नितिन त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूरी कर ली गई है। शनिवार 9 मई को 10:00 से संध्या 4:00 बजे तक लोक अदालत के माध्यम से  वाहनों के जुर्माना मामलों का 50% के हिसाब से निष्पादन किया जाएगा, इसके अतिरिक्त सुलहनीय वादों का निपटारा भी लोक अदालत से किया जाएगा।

वे जिला विधिक प्राधिकार कार्यालय में शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्वी चंपारण जिले में 1 लाख 74 हजार वाहन मालिकों को जुर्माना किया गया है। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्पीड, बेल्ट, ओवरलोडिंग, नशे में वाहन चलाने आदि मामले शामिल है। उक्त जुर्माना की राशि वर्ष 2018 से पेंडिंग है।  फलस्वरुप सरकार ने निर्णय लिया है कि जुर्माना की राशि में 50 फ़ीसदी कमी कर जुर्माना की राशि से वाहन मालिकों को फ्री कर दिया जाए। 

कहा कि दिसंबर 2026 तक इस तरह से लोक अदालत लगाए जाएंगे। इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। शनिवार को होने वाले लोक अदालत में अगर किसी को मौका नहीं मिलता है तो वैसे लोग अगले लोक अदालत में जुर्माना की राशि जमा कर सकेंगे।

लोगों की भीड़ की संभावना को देखते हुए इस बार तैयारी की गई है। वाहन चालकों के लिए राजा बाजार अवस्थित महात्मा गांधी प्रेक्षा गृह में 20 स्टाल लगाए गए हैं। जहां वाहनों के जुर्माना का निष्पादन होगा। इसके लिए लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, पहचान पत्र, आरसी, आधार कार्ड  लाना  होगा।

जबकि सुलहनीय वादों के निपटारा के लिए सिविल कोर्ट कैंपस में लोक अदालत लगाया जाएगा इसके अतिरिक्त सभी अनुमंडल मुख्यालय में भी सुलहनीय वादों की सुनवाई की जाएगी। अदालत के माध्यम से बिजली विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। 

उन्होंने लोगों से अपील किया है कि लोक अदालत को सफल बनाने में न्यायिक अधिकारियों की सहयोग करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा किया जा सके। उक्त अवसर पर जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी भी मौजूद थे।

anand prakash

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