तीन बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त, दो प्रतिष्ठानों पर एफआईआर दर्ज

तीन बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त, दो प्रतिष्ठानों पर एफआईआर दर्ज
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कोटवा। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग बिहार के निर्देश के आलोक में एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कोटवा के नेतृत्व में कोटवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विशेष धावा दल के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया।

जांच के क्रम में कोटवा प्रखंड के कुल-02 प्रतिष्ठानो टी मैक्स कैफे से 02 बाल श्रमिक एवं अंकित मोटर पार्ट्स से 01 बाल श्रमिक अर्थात  कुल-03 बाल श्रमिको को धावा दल की टीम के द्वारा विमुक्त कराया गया। साथ ही श्रम अधीक्षक रमाकांत द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यह अभियान पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत लगातार क्रियाशील रहेगा।

मामले में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही है। बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना देना होगा और 2 वर्षों तक का कारावास का प्रावधान है। 

इस विशेष धावा दल की टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पीपराकोठी प्रभारी कोटवा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सुगौली, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, चिरैया, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, फेनहरा,श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, हरसिद्धि,  सर्वेंद्र कुमार सिन्हा, एएचटीयू इंस्पेक्टर एवं प्रयास संस्था, डंकन हॉस्पिटल रक्सौल, ग्राम नियोजन केंद्र के प्रतिनिधि एवं पुलिस लाइन से 05 पुलिस कर्मी एवं एंटी ह्यूमन टै्रफिकिंग यूनिट की टीम  शामिल थी।

anand prakash

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