पटना में अवैध बालू कारोबार पर कार्रवाई: 28 ट्रैक्टर जब्त, 32 लाख का जुर्माना; सीसीए के तहत होगी कार्रवाई

पटना में अवैध बालू कारोबार पर कार्रवाई: 28 ट्रैक्टर जब्त, 32 लाख का जुर्माना; सीसीए के तहत होगी कार्रवाई
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पटना। डीएम,पटना के निर्देश पर सोमवार की रात 1 बजे दीघा थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। यह संयुक्त छापेमारी टीम अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर, एसडीपीओ विधि-व्यवस्था-2, जिला खनन पदाधिकारी, सभी खान निरीक्षकों और दीघा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में संचालित की गई।छापेमारी के दौरान पाटलिपुत्र रेल परिसर के समीप सड़क किनारे अवैध रूप से बनाई गई बालू मंडी का भंडाफोड़ हुआ। यहां बालू से लदे 28 ट्रैक्टर खड़े मिले, जिन्हें बिना किसी वैध दस्तावेज के बेचने की तैयारी की जा रही थी।

सभी 28 ट्रैक्टरों को ट्रॉली सहित जप्त कर लिया गया है। ज़िलाधिकारी ने बताया कि संबंधित वाहन मालिकों पर बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 (संशोधित 2024) के तहत कुल 32 लाख रुपये का दंड अधिरोपित किया गया है।

उन्होंने कहा कि अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए), 2023 के तहत भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।

ज़िलाधिकारी ने बताया कि जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ नियमित और सघन अभियान चलाया जाएगा। सभी विभागीय अधिकारियों को एक-दूसरे से समन्वय स्थापित कर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक तकनीकों, ड्रोन, हाई-टेक बोट और अन्य उपकरणों,का इस्तेमाल कर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाएगा।

अधिकारियों को इनपुट तंत्र मजबूत रखने और प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। ज़िलाधिकारी ने कहा कि बालू माफिया, भू-माफिया, शराब माफिया तथा किसी भी प्रकार के संगठित गैरकानूनी गिरोह के खिलाफ सीसीए सहित सभी प्रावधानों के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

anand prakash

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