दहेज हत्या मामले में पिता पुत्र को चौदह वर्षों का सश्रम कारावास 

दहेज हत्या मामले में पिता पुत्र को चौदह वर्षों का सश्रम कारावास 
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मोतिहारी।सोलहवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जटाशंकर मिश्र ने दहेज  हत्या मामले में नामजद पिता पुत्र को दोषी पाते हुए चौदह वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सुनाए है। सजा केसरिया थाना के राजपुर लाला टोला निवासी बंटी बैठा व उसके पुत्र राहुल बैठा को हुई। मामले में चकिया थाना के मठिया वार्ड नंबर 15 निवासी संजय कुमार रजक ने 1 अगस्त 2020 को केसरिया थाना कांड संख्या 308/2020 दर्ज कराते हुए अपने दामाद, समधी व समधीन को नामजद किया था।

जिसमें कहा था कि सात वर्ष पूर्व उसकी पुत्री  राजकुमारी की शादी राहुल बैठा से की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही दहेज में मोटरसाइकिल व पांच लाख रुपए की मांग की जाने लगी।  उसके पिता द्वारा दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर उसकी पुत्री को नामजद लोग प्रताड़ित करने लगे। 30 जुलाई 2020 को सूचना मिली कि उसकी पुत्री आग लगने से बुरी तरह जल गई है तथा शहर के एक नर्सिंग होम में भर्ती है। जब उसके पिता अस्पताल पहुंचे तो उसकी पुत्री ने बताई कि दहेज के लिए उसके पति, ससुर व सास ने हत्या कर देने के लिए जला दिए हैं। उसी दिन गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सक ने राजकुमारी को पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। जहां ईलाज के दौरान दूसरे दिन 1 अगस्त को उसकी पुत्री की मौत हो गई।

पुलिस ने नामजद तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया। सत्र वाद विचारण के दौरान अभियुक्त लालमती की मृत्यु हो गई। अपर लोक अभियोजक ईश्वर चंद्र दुबे ने विचारण के दौरान छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 304 बी में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए। कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी।

anand prakash

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