बैंक लूट मामले में दो को दस वर्षों का सश्रम कारावास

बैंक लूट मामले में दो को दस वर्षों का सश्रम कारावास
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मोतिहारी। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र नारायण सिंह ने पहाड़पुर स्थित सटहा नौवाडीह पंजाब नेशनल बैंक को हथियार के बल पर लूटने के मामले में नामजद दो अभियुक्तों को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 51 हजार रूपए अर्थ दंड की सजा सुनाए है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सजा पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थानान्तर्गत बखरिया निवासी देवकी पासवान के पुत्र छोटेलाल कुमार पासवान उर्फ छोटन कुमार पासवान एवं रामनगर छोटा बनकट निवासी यादोलाल प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को हुई।

मामले में पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अभिषेक प्रियदर्शी ने पहाड़पुर थाना कांड संख्या 306/2022 दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि 28 अगस्त 2022 को 9.45 बजे बैंक खुला तथा बैंक का कार्य अन्य दिनों की तरह संचालित होने लगा। 10.49 बजे हथियारबंद पांच बदमाश मुंह पर मास्क लगाए बैंक में प्रवेश किया तथा बैंक का दरवाजा बंद कर दिया। सभी अपराधी हथियार के बल पर बैंक कर्मचारी एवं ग्राहकों को कब्जा में लेकर बैंक से 1320770 रुपए लूट लिए।

भागने के दौरान बैंक कर्मी ने अजीत प्रसाद को पकड़ लिया। बाद में पुलिस ने एक ईख के खेत से अमित नामक अपराधी को लूट के रुपए के साथ पकड़ा। सत्र वाद संख्या 402/2023 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक दीपक पटेल एवं सहायक अधिवक्ता मो. शहाबुद्दीन ने चार गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर गवाही कराई।

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 412,395, भादवि एवं 25(1-बी)(ए) एवं 26/35 आर्मस एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए है। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी।कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी।

anand prakash

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