बिहार के पंचायती राज मंत्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा बिहार सरकार से सवाल
पटना। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश निर्वाचित न होने के बावजूद छह महीने से अधिक समय से अपने पद पर बने हुए हैं। इनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया है।
जिसमें वकील ने कहा है कि दीपक प्रकाश विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। गैर-विधायक को मंत्री पद पर बने रहने के लिए मिली 6 महीने की छूट केवल एक बार के लिए होती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोई मंत्री छह महीने की सीमा समाप्त होने से ठीक पहले पद से हटकर, नई सरकार बनते ही दोबारा शपथ लेकर समय सीमा को ‘रीसेट’ (शून्य) कर सकता है।
इसको लेकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को बिहार सरकार से यह सवाल पूछा कि यह पूरी तरह से कानून का मामला है। राज्य सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि बिना निर्वाचित हुए कोई मंत्री छह महीने से अधिक समय तक अपने पद पर कैसे बना हुआ है?

