गांजा तस्करी मामले में तीन को दस वर्षों का सश्रम कारावास

गांजा तस्करी मामले में तीन को दस वर्षों का सश्रम कारावास
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मोतिहारी। एनडीपीएस न्यायालय दो के विशेष न्यायाधीश बृजेश कुमार ने गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद तीन अभियुक्तों को दस- दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को चालीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा हरसिद्धि थाना के मुंशी बाजार निवासी दिनेश कुमार के पुत्र अंकित कुमार, महंथ पासवान के पुत्र कमलजीत कुमार व रामचंद्र यादव के पुत्र रितु कुमार को हुई।

मामले में हरपुर (आदापुर) थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान ने तीनों को नामजद करते हुए हरपुर(आदापुर) थाना कांड संख्या 10/2025 दर्ज कराया था जिसमें कहा था कि 16 जनवरी 2025 को गुप्त सूचना मिली कि एक कार पर नेपाल से तस्करी का मादक पदार्थ आ रहा है।

सूचना के आलोक में हरपुर बैरिया चिकनी पेट्रोल पम्प के समीप एक हुंडई कार को पुलिस ने रोका। जांच के दौरान कार में रखे 28.30 किलो गांजा बरामद हुआ तथा कार से चालक सहित नामजद तीनों को पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था।

एनडीपीएस वाद संख्या 106/2024 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद धारा 20(बी)ii (सी), 23(सी), 25 एवं 29 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।

anand prakash

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