आर्म्स बरामदगी मामले में एक को तीन वर्षों का सश्रम कारावास 

आर्म्स बरामदगी मामले में एक को तीन वर्षों का सश्रम कारावास 
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मोतिहारी।  प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सदर मोतिहारी अनीश कुमार प्रभात ने आर्म्स बरामदगी मामले में नामजद एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं सात हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सजा मुफ्फसिल थाना के ढकाहां टोला महुआवा निवासी जोतनारायण भगत के पुत्र उदय कुमार को हुई। मामले में  तत्कालिन पुअनि प्रमोद कुमार यादव ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 607/2021 दर्ज कराया था। वाद विचारण के दौरान अभियोजन पदाधिकारी शिबू कुमार ने आधा दर्जन गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 25(1-बी) ए,26 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।

anand prakash

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