एटीएम कार्ड बदलकर साइबर फ्रॉड करने वाले को तीन वर्षों का सश्रम कारावास
मोतिहारी। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी तौसीफुल हक की अदालत ने एटीएम कार्ड बदलकर साइबर फ्रॉड करने के मामले में नामजद एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में उसे तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
सजा पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के कोड़ल सुंदरपट्टी निवासी राधामोहन कुमार को हुई है। इस मामले में नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष राकेश कुमार भास्कर ने नगर थाना कांड संख्या 130/2024 दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि 21 फरवरी 2024 की संध्या करीब 5:50 बजे शहर के गायत्री नगर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम के पास एक युवक को संदेहास्पद स्थिति में पकड़ा गया।
जांच के दौरान उसके पास से विभिन्न बैंकों के कुल 46 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। वाद के विचारण के दौरान अभियोजन पदाधिकारी साबिया ने न्यायालय में छह गवाहों को प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 419 एवं 379 के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।

