चाकू मारकर पति पत्नी की हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास  

चाकू मारकर पति पत्नी की हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास  
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मोतिहारी। 21 वीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश रंजन ने पति पत्नी की चाकू मारकर हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दंड की राशि वसूल पाए जाने पर उक्त राशि मृतक के वारिसान को दी जाएगी। सजा मेहसी थाना के मिठनपुरा वार्ड नंबर 05 निवासी स्व. सिकी  साह के पुत्र पवन साह को हुई। मामले में स्थानीय निवासी दोनों मृतकों की बहू मीना देवी पति मनोज साह ने मेहसी थाना कांड संख्या 108/2024 दर्ज कराते हुए नामजद अभियुक्त सहित आधा दर्जन को नामजद की थी। जिसमें कहा गया था कि 14 जुलाई 2024 को दोपहर उसके ससुर बतहु साह अभियुक्त पवन साह के घर के सामने बंसवारी में खाट पर सोए थे। इसी दौरान उसके कमर से कपड़ा हट गया था। इस  बात को लेकर संध्या करीब 5 बजे नामजद अभियुक्त सड़क पर उसके ससुर को पकड़ लिया तथा चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बचाने आई  सास मानती देवी को भी अभियुक्त चाकू मारकर जख्मी कर दिया। जिससे घटनास्थल पर ही उसके घायल सास ससुर की मौत हो गई। अभियुक्त चाकू लेकर भागने लगा और चाकू कहीं झाड़ी में फेंक दिया। उसे भागते देख ग्रामीणों ने अभियुक्त को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दी। मामले में पुलिस ने नामजद अभियुक्त पवन साह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित की तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा। उच्च न्यायालय पटना के आदेशानुसार सत्र वाद संख्या 368/2025 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक मो. मोईनुल हक एवं सहायक अधिवक्ता पवन कुमार ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 103 बीएनएस में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए। कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी।

anand prakash

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