उपभोक्ता आयोग ने जेनरल इंश्योरेंस को लगाया जुर्माना
मोतिहारी। उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता के आवेदन पर सुनवाई के दौरान शिकायत को सही पाते हुए टाटा एआइजी इंश्योरेंस के मैनेजर को बीमा धन की राशि 18 लाख देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता मेसर्स जय माता दी इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर अरेराज प्रखंड के हरदिया चौक निवासी प्रियरंजन के द्वारा दुकान में अगलगी की घटना में हुए नुकसान को लेकर बीमा की राशि लेने को लेकर कंपनी को आवेदन दिया था।
जिसमें दुकान में अगलगी में हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी दी थी। लेकिन बीमा कंपनी टाटा एआइजी इंश्योरेंस के द्वारा बीमा की राशि शिकायतकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी व बैंक ऑफ बड़ौंदा पर उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया। मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गिरिश मिश्र व सदस्य संजीव कुमार ने इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर को दोषी पाते हुए उक्त आदेश जारी किया है।

