गोलीमार कर हत्या मामले में एक को सश्रम आजीवन कारावास 

गोलीमार कर हत्या मामले में एक को सश्रम आजीवन कारावास 
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मोतिहारी। बारहवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. सलीम ने हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास एवं साठ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाए।

अर्थदंड नहीं देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा बंजरिया थाना के चैलाहां टाल मलाही टोला वार्ड नं 13 निवासी राजेंद्र साह के पुत्र अजय साह को हुई। मामले में मृतक के भाई स्थानीय निवासी रामचंद्र सहनी के पुत्र अजय सहनी ने बंजरिया थाना कांड संख्या 170/2024 दर्ज कराते हुए नामजद अभियुक्त सहित नौ को आरोपित किया था।

जिसमें कहा है कि 22 जुलाई की संध्या 7 बजे उसका भाई नरेश सहनी, अजय सहनी के किराना दुकान पर सामान खरीदने गया था। जहां सामान के मूल्य को लेकर दोनों के बीच कहा सुनी होने लगी। वे लोग उसके भाई के साथ मारपीट किए तथा अजय साह अपने कमर से पिस्टल निकालकर उसके भाई के सिर में गोली मार दी।

गोली लगने से घटना स्थल पर ही नरेश सहनी की मौत हो गई। सत्रवाद संख्या 1025/2024 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक अजय कुमार भगत ने सात गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 103(i) बीएनएस व 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।

कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी। अभियुक्त 3 अगस्त 2024 से कारागार में है। वहीं मृतक की विधवा ललिता देवी को वास्तविक पीड़ित घोषित करते हुए प्रतिकर स्कीम के तहत मुआवजा देने के लिए जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति को आदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिए।

anand prakash

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