आर्म्स एक्ट मामले में एक को दो वर्षों का कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थ दंड 

आर्म्स एक्ट मामले में एक को दो वर्षों का कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थ दंड 
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मोतिहारी।प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नवीन कुमार के उत्तराधिकार न्यायालय शगुफ्ता शाहीन ने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दो वर्षों का कारावास एवं तीन हजार रूपए अर्थ दंड की सजा सुनाए है।

सजा संग्रामपुर थाना के दरियापुर वर्तमान पता नगर थाना के अगरवा निवासी मुबारक खान के पुत्र आफताब खान को हुई। मामले में नगर थाना कांड संख्या 555/2022 दर्ज हुई थी। वाद संख्या 4225/2026 विचारण के दौरान अभियोजन पदाधिकारी अभिषेक आनंद एवं गीता गुप्ता ने आधा दर्जन गवाहों की गवाही कराई थी। न्यायिक दंडाधिकारी ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 25(1बी ) ए एवं 26 आर्मस एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए है।

anand prakash

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