श्रम विभाग की टीम का मेहसी के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापा,चार बाल श्रमिक मुक्त 

श्रम विभाग की टीम का मेहसी के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापा,चार बाल श्रमिक मुक्त 
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मोतिहारी। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग बिहार के निर्देश के आलोक में एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मेहसी के नेतृत्व में मेहसी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विशेष धावा दल ने  विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया।

जांच के क्रम में  कुल-04 प्रतिष्ठानो राकेश कपड़ा दुकान, संदीप फॉर्चून दुकान से 01-01 बाल श्रमिक एवं नजीर मोटर साइकिल दुकान से 02 बाल श्रमिकों  कुल-04 बाल श्रमिको को धावा दल की टीम ने विमुक्त कराया। साथ ही श्रम अधीक्षक रमाकांत द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यह अभियान  जिला अंतर्गत लगातार क्रियाशील रहेगा।

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत सभी नियोजकों के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति,  के समक्ष उपस्थापित कर उन्हें बाल गृह में रखा गया है।

श्रम अधीक्षक रमाकांत ने  बताया कि बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन के अंतर्गत गैर कानूनी है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अतर्गत बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक का कारावास का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त  सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में सभी नियोजकों से 20,000 हजार प्रति बाल श्रमिक की दर से राशि की वसूली की जाएगी। विशेष धावा दल की टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मेहसी, कल्याणपुर,  केसरिया, फेनहरा, प्रयास संस्था, डंकन हॉस्पिटल रक्सौल, ग्राम नियोजन केंद्र के प्रतिनिधि एवं पुलिस लाइन से 06 पुलिस कर्मी एवं एंटी ह्यूमन टै्रफिकिंग यूनिट की टीम  शामिल थी।

anand prakash

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