गांजा तस्करी मामले में छह को एक वर्ष की कठोर सजा
मोतिहारी। एनडीपीएस न्यायालय -2 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद छह अभियुक्तों को एक वर्ष की कठोर कारावास तथा पांच पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाए है।
अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कारावास में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी। हालांकि नामजद सभी अभियुक्त दोष सीधी सजा से अधिक की अवधि कारागार में बिता चुके हैं। फलस्वरूप न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को मुक्त करने का आदेश भी दिए।
सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्तों ने दंड की राशि नजरत में जमा करा दी। सजा हरसिद्धि थाना के घोघरहाडीह निवासी प्रमोद कुमार, मानिकपुर निवासी राधेश्याम कुमार यादव, बैरिया डीह निवासी बृजबिहारी कुमार, सुगौली थाना के सुगांव कोठी निवासी गुल मोहम्मद, शिवम कुमार व पश्चिमी चंपारण मझौलिया थाना के माधोपुर मलाही टोला निवासी दिलीप सहनी को हुई।
मामले में एसआई सुबोध कुमार ने तुरकौलिया थाना कांड संख्या 94/2024 दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि 7 फरवरी 2024 को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के वृतियां लोकनाथपुर से लूटी गई पिकअप को अपराधी जयसिंहपुर सरेही में खरीद बिक्री करने वाले हैं।
. सूचना के आलोक में पुलिस बल ने उक्त स्थल पर छापेमारी कर लूटी गई पिकअप सहित नामजद अपराधी पकड़े गए। एनडीपीएस वाद संख्या 32/2024 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन साक्ष्य रखा। न्यायाधीश ने धारा 20 बी पप बी एवं 25 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।

