चर्चित राहुल राज हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त को उम्रकैद

चर्चित राहुल राज हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त को उम्रकैद
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-दो साल में स्पीडी ट्रायल से मिला न्याय

मोतिहारी। जिले के चर्चित राहुल राज हत्याकांड में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद की अदालत ने मुख्य अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने जमला निवासी रंजीत सिंह को हत्या, आपराधिक साजिश एवं आर्म्स एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुए उम्रकैद के साथ साठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। जुर्माना नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।

मामले के अनुसार, मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के जमला गांव निवासी राहुल कुमार उर्फ राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की नवंबर 2023 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता चन्देश्वर सिंह ने रंजीत सिंह समेत आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

दर्ज कांड में कहा गया था कि 6 दिसंबर 2023 की सुबह करीब सात बजे राहुल राज अपनी अपाची बाइक से जिम जाने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान एनएच – 28 चंडी माई स्थित पाम बेरी होटल के समीप पहले से घात लगाए बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल राहुल को तत्काल शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त रंजीत सिंह को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया। वरीय पुलिस पदाधिकारियों की अनुशंसा पर मामले का स्पीडी ट्रायल शुरू किया गया, जबकि अन्य आरोपितों के विरुद्ध अनुसंधान जारी रहा।

मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक ईश्वरचंद दूबे ने दस गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष को मजबूत किया। आरोप गठन के महज दो वर्षों के भीतर सुनवाई पूरी कर अदालत ने रंजीत सिंह को धारा 302, 120-बी भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियुक्त द्वारा न्यायिक हिरासत और कारागार में बिताई गई अवधि का समायोजन उसकी सजा की अवधि में किया जाएगा। इस फैसले को चर्चित हत्याकांड में पीड़ित परिवार के लिए बड़ी न्यायिक राहत माना जा रहा है।

anand prakash

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