ट्विशा शर्मा मौत मामलाः सास गिरिबाला और पति समर्थ की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ी

ट्विशा शर्मा मौत मामलाः सास गिरिबाला और पति समर्थ की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ी
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भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत मामले में आरोपित पति समर्थ सिंह और सास सेवानिवृत्त जज गिरिबाला सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ा दी गई है।दोनों को न्यायिक हिरासत की अवधि मंगलवार को समाप्त होने के बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भोपाल की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया और न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ाने की मांग की। इसके बाद अदालत ने सीबीआई का आवेदन स्वीकार करते हुए न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया।

ट्विशा शर्मा पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने बताया कि गिरिबाला सिंह और समर्थ को पिछली सुनवाई के दौरान 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भोपाल के केन्द्रीय जेल भेज दिया गया था। सीबीआई ने मंगलवार को उन्हें अदालत में पेश किया।

सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह ने अदालत को बताया कि जेल में उन्हें जो हिंदी और अंग्रेजी अखबार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनमें उनके केस से जुड़ी खबरें काटकर अलग कर दी जाती हैं। उन्हें पूरा अखबार पढ़ने को दिया जाए। साथ ही वकीलों से मुलाकात के लिए निर्धारित 20 मिनट की समय-सीमा समाप्त की जाए। मामले की प्रकृति को देखते हुए कानूनी सलाह के लिए अधिक समय की आवश्यकता है।गिरिबाला ने अदालत में यह भी मांग रखी कि उन्हें बेटे समर्थ सिंह के साथ एक ही समय पर अपने वकीलों से मिलने की अनुमति दी जाए। इससे कानूनी रणनीति पर बेहतर समन्वय बन सकेगा। गिरिबाला सिंह ने अदालत के सामने आपत्ति जताते हुए कहा कि ट्विशा के परिजन और रिश्तेदार मीडिया में लगातार बयान दे रहे हैं। इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर उन्हें सार्वजनिक बयान देने से बचने को कहा जाए। जांच के दौरान ट्विशा की दवाइयां जब्त की गई थीं, लेकिन जब्ती पंचनामा (मेमो) की कॉपी गिरिबाला या समर्थ के वकीलों को नहीं दी गई। ये दिलवाई जाए। सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह ने सीबीआई द्वारा पेश किए गए न्यायिक हिरासत बढ़ाने संबंधी आवेदन की कॉपी भी मांगी। अदालत के आदेश पर ये उनके वकीलों को दे दिए गए।अधिवक्ता दीक्षित ने कहा कि सीबीआई ने अदालत को बताया कि दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक एजेंसी को नहीं मिली है। यह रिपोर्ट जांच से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बाद सीबीआई ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया। अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए दोनों आरोपितों की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ा दी।

anand prakash

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