मेघालय हाई कोर्ट ने कोयला खदान विस्फोट मामले में दिए गिरफ्तारी के आदेश

मेघालय हाई कोर्ट ने कोयला खदान विस्फोट मामले में दिए गिरफ्तारी के आदेश
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शिलांग। मेघालय हाई कोर्ट ने 5 फरवरी को ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में एक कथित अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट के सिलसिले में तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए, जिसमें कम से कम 18 लोगों मारे जाने की जानकारी सामने आई है।यह इस इलाके में प्रतिबंधित खनन के लगातार चलने पर न्यायिक सख्ती का संकेत है। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को हाेगी।

मेघालय हाई कोर्ट में एचएस थांगख्यू और डब्ल्यू डिंगडोह की सिंगल डिवीजन बेंच ने थांगस्कू इलाके में हुए विस्फोट पर मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने चिंता जताई कि इस साल 14 जनवरी को इसी तरह की एक जानलेवा घटना होने के बावजूद अवैध कोयला खनन जारी रहा।

काेर्ट ने तेजी से कार्रवाई का निर्देश देते हुए, ईस्ट जयंतिया हिल्स के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक को कथित अवैध गतिविधि में शामिल खदान मालिकों और ऑपरेटरों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने और ऑपरेशन से जुड़े सभी आपत्तिजनक सामान जब्त करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि प्रभावित और घायल लोगों को, जितना संभव हो सके तुरंत सहायता और मेडिकल मदद सुनिश्चित की जाए।

जवाबदेही पर जोर देते हुए, कोर्ट ने जिले के एसपी और डिप्टी कमिश्नर को 9 फरवरी को सुबह 10.30 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने और की गई कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट और यह बताने के लिए कहा कि अवैध खनन को जारी रखने की अनुमति कैसे दी गई। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो आगे और आदेश दिए जाएंगे।

रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि वह तुरंत ईमेल और हार्ड कॉपी के माध्यम से जिला अधिकारियों को आदेश की जानकारी दे और एडवोकेट जनरल को भी एक कॉपी दे।

anand prakash

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