नेपाल में प्रियागोल्ड बिस्कुट के आयात और बिक्री पर प्रतिबंध

नेपाल में प्रियागोल्ड बिस्कुट के आयात और बिक्री पर प्रतिबंध
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काठमांडू। नेपाल सरकार ने भारत में निर्मित प्रियागोल्ड बिस्कुट के आयात और बिक्री-वितरण पर रोक लगा दी है। भारत की सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड द्वारा उत्पादित प्रियागोल्ड बिस्कुट का नेपाली बाजार में बड़े पैमाने पर आयात और बिक्री हो रही थी।नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी तथा गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की सूचना के आधार पर यह प्रतिबंध लगाया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 17 अक्टूबर को जारी सूचना में बताया था कि प्रियागोल्ड बिस्कुट में मवेशियों को खिलाए जाने वाले चोकर का इस्तेमाल किया गया है।

इसी सूचना को आधार बनाकर नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी तथा गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने देश में प्रियागोल्ड बिस्कुट के आयात पर रोक लगाने का निर्णय लिया।

नेपाल में पर्व त्यौहार के कारण सार्वजनिक अवकाश होने से विभाग के उच्च प्रबंधन समूह और उत्पाद वापसी (प्रोडक्ट रिकॉल) संबंधी तकनीकी समिति के अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इस कारण विभाग ने रविवार को वर्चुअल बैठक कर प्रियागोल्ड के उत्पादों के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया।

विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, बैठक में महानिदेशक संजीव कुमार कर्ण भी शामिल हुए थे।विभाग ने 18 अक्टूबर को सूचना जारी कर प्रियागोल्ड बिस्कुट का आयात नहीं करने का निर्देश दिया। साथ ही, नेपाल में पहले से आयात किए जा चुके इन उत्पादों की बिक्री और वितरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की जांच में प्रियागोल्ड बिस्कुट में फाइबर के स्रोत के रूप में चोकर का इस्तेमाल किए जाने का पता चला था। विभाग की सूचना के अनुसार, ऐसे चोकर के बोरों पर स्पष्ट रूप से ‘मवेशियों के चारे के लिए’ और ‘मानव उपभोग के लिए नहीं’ लिखा हुआ था।

इसके अलावा, कारखाने की साफ-सफाई, कीट नियंत्रण, कच्चे माल के भंडारण, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और कारखाने के परिसर के उचित रखरखाव में भी खामियां पाई गईं। विभाग ने नेपाल के आधिकारिक आयातकों और खाद्य कारोबारियों को बाजार में उपलब्ध प्रियागोल्ड बिस्कुट तथा संबंधित उत्पादों को तत्काल वापस मंगाने का निर्देश दिया है।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणवत्ता अधिनियम, 2024 की धारा 38 की उपधारा (2) और (4) के तहत जारी आदेश के अनुसार, संबंधित कारोबारी इन उत्पादों की बिक्री या वितरण नहीं कर सकेंगे। विभाग ने बाजार से वापस मंगाए गए उत्पादों को उचित तरीके से भंडारित करने और उनका रिकॉर्ड रखने का भी निर्देश दिया है।

यदि इन उत्पादों को नष्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, तो स्थानीय निकाय या स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों तथा विभाग के तकनीकी कर्मचारियों की मौजूदगी में उन्हें नष्ट करना होगा। उत्पादों को नष्ट करने के बाद विभाग को इसकी जानकारी भी देनी होगी।

इस बीच, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

anand prakash

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